#bnnindianews पंजाब SIR: वोटर लिस्ट से नाम हटने पर 9 सरकारी योजनाओं का लाभ हो सकता है प्रभावित
चंडीगढ़: पंजाब में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची का सत्यापन और अपडेट किया जा रहा है। इस बीच यह चर्चा है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो राज्य सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आ सकती है। हालांकि सभी योजनाओं में वोटर कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन कई मामलों में इसे पहचान और स्थायी निवास के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है।
इन 2 योजनाओं में वोटर कार्ड जरूरी
- मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना: पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह देने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए पंजाब की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक माना गया है।
- मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना: पात्र परिवारों को ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ पंजाब का वोटर कार्ड भी जरूरी दस्तावेजों में शामिल है।
इन 7 योजनाओं में वोटर कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज
हालांकि इन योजनाओं में वोटर कार्ड हर स्थिति में अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे पहचान और निवास प्रमाण के रूप में प्राथमिक दस्तावेज माना जाता है।
- बुढ़ापा पेंशन योजना
- विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना
- आश्रित एवं दिव्यांग बच्चों से जुड़ी सहायता योजनाएं
- स्मार्ट राशन कार्ड योजना
- पंजाब आशीर्वाद योजना
- पंजाब लेबर कार्ड
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
क्या करें अगर नाम हटने की आशंका हो?
यदि आपको लगता है कि आपका नाम मतदाता सूची से हट सकता है या उसमें कोई त्रुटि है, तो अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें। आवश्यकता होने पर फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने) या फॉर्म-8 (सुधार) संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करें, ताकि समय रहते सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो सके।
नोट: किसी भी सरकारी योजना की पात्रता और दस्तावेजों की अंतिम शर्तें संबंधित विभाग के आधिकारिक नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित होती हैं।