EPFO अपडेट: PF से पैसे निकालने, पेंशन के लिए आवेदन करने और PF ट्रांसफर करने के लिए कौन से फॉर्म चाहिए – आइए जानें।

कर्मचारियों के लिए EPF अकाउंट सबसे भरोसेमंद सेविंग अकाउंट्स में से एक है। इसमें हर महीने सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है, जो रिटायरमेंट के बाद बड़ी रकम के रूप में मिलता है।

लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप नौकरी करते हुए भी अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कई लोगों को यह नहीं पता होता कि किस स्थिति में कौन-सा फॉर्म भरना चाहिए। चलिए आसान भाषा में जानते हैं — PF से पैसे कैसे निकालें

अगर आप नौकरी में हैं और अपने PF अकाउंट से एडवांस पैसे निकालना चाहते हैं, तो Composite Claim Form भरें।
यह फॉर्म दो तरह का होता है — आधार बेस्ड और नॉन-आधार बेस्ड
अगर आपका आधार, बैंक डिटेल्स और फॉर्म 11 UAN पोर्टल पर अपडेट हैं, तो आप आधार-बेस्ड फॉर्म से सीधे EPFO ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयर की सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती।

LIC इंश्योरेंस के लिए

अगर आप अपने EPF अकाउंट से LIC इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो Form 14 भरें।

मंथली पेंशन के लिए

अगर आपने 10 साल या उससे ज़्यादा काम किया है, तो पेंशन पाने के लिए Form 10D भरें।
अगर आपने 10 साल से कम काम किया है, तो Composite Claim Form का इस्तेमाल करें।

PF अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए

अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो पुराना PF अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए Form 13 भरें।

फाइनल सेटलमेंट के लिए

अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं, तो छोड़ने के 2 महीने बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए Composite Claim Form भरें।
अगर आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

मृत्यु की स्थिति में

अगर कर्मचारी की 58 साल की उम्र से पहले मृत्यु हो जाती है, तो फाइनल सेटलमेंट के लिए Form 20 जमा करें।
परिवार को मंथली पेंशन के लिए Form 10D भरना होगा।
अगर परिवार EDLI स्कीम के तहत इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहता है, तो Form 5IF भरें।

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