चंडीगढ़ बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला: LADC सिस्टम के विरोध में अनिश्चितकालीन पूर्ण बहिष्कार, उल्लंघन पर ₹2,500 जुर्माना

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चंडीगढ़ बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला: LADC सिस्टम के विरोध में अनिश्चितकालीन पूर्ण बहिष्कार, उल्लंघन पर ₹2,500 जुर्माना

चंडीगढ़, 27 जुलाई 2026: जिला बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ ने लीगल एड डिफेंस काउंसल (LADC) सिस्टम लागू किए जाने के विरोध में 27 जुलाई 2026 से अगली सूचना तक अदालतों के कामकाज का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया है। यह निर्णय आज आयोजित जनरल हाउस बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

एसोसिएशन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, सभी अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता और इंटर्न बहिष्कार की अवधि के दौरान किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे और न ही किसी प्रकार का न्यायिक कार्य करेंगे। संगठन ने सभी सदस्यों से एकजुटता, अनुशासन और संगठन की मजबूती बनाए रखने के लिए इस निर्णय का पूर्ण पालन करने की अपील की है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सदस्य स्वयं या अपने जूनियर अथवा इंटर्न के माध्यम से इस निर्णय का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सदस्य पर ₹2,500 का जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जिला बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ की सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है।

निगरानी के लिए कमेटी गठित

बहिष्कार के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मिलकर कार्य करेगी।

कमेटी के सदस्य इस प्रकार हैं:

  • अध्यक्ष: अशोक चौहान
  • उपाध्यक्ष: संदीप गुज्जर
  • सचिव: अमीश शर्मा
  • कोषाध्यक्ष: उज्जवल भसीन
  • सदस्य: एन. के. नंदा, मलकीत सिंह जंडियाला और एन. के. कपिल

एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सभी सदस्यों से जनरल हाउस के निर्णयों का सख्ती से पालन करने और संगठन की एकता बनाए रखने की अपील की है। बार एसोसिएशन के इस फैसले से चंडीगढ़ की जिला अदालतों के नियमित न्यायिक कार्य पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

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